हाईकोर्ट ने पूछा, पूर्व मंत्री मलिक बीमार व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य के पूर्व मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत परिभाषित "बीमार व्यक्ति" के अंतर्गत आते हैं। बुधवार को न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक ने आरोपी मलिक के जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान उपरोक्त सवाल उपस्थित किया। न्यायमूर्ति ने कहा कि आरोपी के वकील पहले कोर्ट को संतुष्ट करें कि मलिक की सेहत ठीक है इसलिए उनके मुवक्किल ने तबियत ठीक न होने के आधार पर जमानत मांगी है। यदि ऐसा होता है तो ही 21 फरवरी को मलिक के जमानत आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। मलिक पर माफिया सरगना दाऊद के सहयोगियों की मदद से कुर्ला में जमीन खरीदने का आरोप है। जमीन के इस सौदे में बड़े पैमाने पर अनियमितता पायी गई थी। राकांपा नेता मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने इस मामले में 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में है और कोर्ट के निर्देश के तहत निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बुधवार को न्यायमूर्ति कर्णिक के सामने मलिक के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति कर्णिक ने कहा कि यदि मैं मलिक की सेहत ठीक न होने के दावे से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तत्काल जमानत पर सुनवाई नहीं करुंगा। मलिक को फिर सुनवाई के लिए नियमानुसार अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे सामने और जरूरी मामले भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
न्यायमूर्ति ने मलिक की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई व ईडी की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह से कहा कि पहले इस मुद्दे पर बात रखी जाए कि पीएमएलए कानून में किसे "बीमार व्यक्ति" माना गया है। क्योंकि इस कानून की धारा 45 में बीमार व्यक्ति को जमानत हासिल करने के लिए सहूलियत दी गई है। न्यायमूर्ति ने कहा कि कोर्ट में काफी मामले आ रहे है जिसमें आरोपी कहता है कि वह बीमार है इसलिए उसे जमानत दी जाए। इसलिए मैं(न्यायमूर्ति) जानना चाहता हूं कि पीएमएलए कानून के अंतर्गत किसे बीमार माना गया है।
मलिक को नहीं है कोई बीमारी
वहीं ईडी की ओर से पैरवी कर रहे श्री सिंह ने कहा कि मलिक बीमार व्यक्ति नहीं है। इसलिए मलिक को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए और उनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया जाए। मलिक के मामले में धारा 45 की शर्तें लागू होगी। उन्हें इससे छूट नहीं दी जा सकती। इस पर मलिक के वकील ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अनिल देशमुख को कोर्ट ने मेडिकल व मैरिट दोनों के आधार पर जमानत दी है। इस तरह न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद मलिक के जमानत आवेदन पर सुनवाई को स्थगित कर दिया।
Created On :   14 Feb 2023 8:54 PM IST