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तीन महीने से मुंबई के समुद्र तट पर खड़ा है क्रूज, चक्रवात के मद्देनजर हाईकोर्ट ने दी हटाने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निसर्ग चक्रवात के मद्देनजर समुद्री तट पर तैनात एक क्रूज (जहाज) को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति ए के मेनन ने जहाज के मालिक की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। आवेदन में दावा किया गया था कि निसर्ग चक्रवात के चलते जहाज के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। इसलिए जहाज को सुरक्षित जगह ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए।
वित्तीय विवाद के चलते यह यात्री जहाज 17 मार्च 2020 से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के समुद्र तट पर खड़ा है। प्रशासन की गिरफ्त में फंसे एम वी कर्णिका नाम के इस जहाज में चालक दल के 63 सदस्य हैं। प्रशासन की गिरफ्त में होने के कारण जहाज को दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए कोर्ट में आवेदन दायर किया गया था।
न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद जहाज को सुरक्षित जगह ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति ने कहा कि जब निसर्ग तूफान का खतरा टल जाए, तो जहाज को दोबारा उसके पुराने स्थान पर खड़ा कर दिया जाए। इस संबंध में न्यायमूर्ति ने लिखित आश्वासन भी देने को कहा है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।