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तीन महीने से मुंबई के समुद्र तट पर खड़ा है क्रूज, चक्रवात के मद्देनजर हाईकोर्ट ने दी हटाने की अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निसर्ग चक्रवात के मद्देनजर समुद्री तट पर तैनात एक क्रूज (जहाज) को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति ए के मेनन ने जहाज के मालिक की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। आवेदन में दावा किया गया था कि निसर्ग चक्रवात के चलते जहाज के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। इसलिए जहाज को सुरक्षित जगह ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए।
वित्तीय विवाद के चलते यह यात्री जहाज 17 मार्च 2020 से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के समुद्र तट पर खड़ा है। प्रशासन की गिरफ्त में फंसे एम वी कर्णिका नाम के इस जहाज में चालक दल के 63 सदस्य हैं। प्रशासन की गिरफ्त में होने के कारण जहाज को दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए कोर्ट में आवेदन दायर किया गया था।
न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद जहाज को सुरक्षित जगह ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति ने कहा कि जब निसर्ग तूफान का खतरा टल जाए, तो जहाज को दोबारा उसके पुराने स्थान पर खड़ा कर दिया जाए। इस संबंध में न्यायमूर्ति ने लिखित आश्वासन भी देने को कहा है।
Created On :   3 Jun 2020 4:53 PM IST