राकांपा नेता एकनाथ खडसे को अंतरिम राहत, एसीबी को आरोपपत्र दायर करने से रोका

High court gives interim relief to NCP leader Eknath Khadse
राकांपा नेता एकनाथ खडसे को अंतरिम राहत, एसीबी को आरोपपत्र दायर करने से रोका
हाईकोर्ट राकांपा नेता एकनाथ खडसे को अंतरिम राहत, एसीबी को आरोपपत्र दायर करने से रोका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे स्थित भोसरी के जमीन सौदे में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) के नेता एकनाथ खड़से,उनकी पत्नी व दमाद को अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) को निर्देश दिया है कि वह इस मामले को लेकर अगली सुनवाई तक राकांपा नेता खडसे व अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर न करे। खडसे ने अधिवक्ता मोहन टेकावडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले को लेकर एसीबी की ओर से दोबारा शुरु की गई जांच को चुनौती दी है। 

शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति पीके चव्हाण की खंडपीठ के सामने खडसे व अन्य की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खडसे की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों ( एसीबी) ने साल 2016 के इस मामले की जांच करने के बाद खडसे को इस प्रकरण  में क्लिनचिट दे दी है। इसके साथ ही स्थानिय कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दायर कर दी है।  लेकिन अब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसलिए एसीबी ने पुणे की स्थानिय कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी उसे वापस ले लिया गया है।  इसके पीछे कोई कारण भी नहीं दिया गया है। गलत इरादे के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ दोबारा जांच की जा रही है। जो की नियमों के विपरीत है। इसलिए एसीबी की ओर से याचिकाकर्ता व उनके परिवार से जुड़े लोगों के खिलाफ एसीबी को जांच करने व पूरक आरोपपत्र दायर करने से रोका जाए। 

इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने खडसे व उनके परिवार से जुड़े लोगों को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक अदालत की अनुमति के बिना एसीबी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपपत्र न दायर करे। खंडपीठ ने अब इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई 20 मार्च 2023 को रखी है।  
 

Created On :   10 Feb 2023 8:23 PM IST

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