कमला मिल अग्निकांड के दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

High Court granted bail to two accused in Kamla Mill fire
कमला मिल अग्निकांड के दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत
कमला मिल अग्निकांड के दो आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कमला मिल परिसर में स्थिति मोजो ब्रिस्टो व वन अबव पब में लगी आग के मामले में गिरफ्तार आरोपी रमेश गोवानी व रवि भंडारी को जमानत प्रदान की है। न्यायमूर्ति वीएल अचलिया ने दोनों आरोपियों को पहले 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत प्रदान की थी साथ ही दोनों को एक-एक जमानतदार देने को कहा था।

इस पर आरोपियों के वकीलों ने न्यायमूर्ति से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को कैश बेल (नकद राशि पर जमानत) दी जाए। और उन्हें जमानतदार की व्यवस्था करने के लिए वक्त दिया जाए। न्यायमूर्ति ने आरोपियों के  वकील के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हे कैस बेल परर रिहा करने का आदेश दिया और जमानतदार की व्यवस्था करने के लिए चार सप्ताह तक का समय दिया।

न्यायमूर्ति ने दोनों आरोपियों को कहा है कि वे अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करे और अदालत की अनुमति के बिना देश न छोड़े। अदालत ने कहा कि आरोपी मामले से जुड़े सबूत के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड न करे। दोनों आरोपियों के वकीलो ने अदालत में दावा किया कि उनके मुवक्किल की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। पुलिस ने दबाव में आकर मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया है। 
 

Created On :   17 May 2018 2:30 PM GMT

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