PSC की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित

High Court has secured the order on the petitions filed for joining the PSC examination
PSC की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित
PSC की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने PSC की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित कर लिया है। इसके पूर्व जस्टिस विजय शुक्ला की एकल बेंच ने लगभग एक घंटे तक याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुना। गाडरवारा निवासी कृष्णनारायण वर्मा और लगभग 100 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में PSC की प्रांरभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ी की वजह से लगभग 500 आवेदकों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल चुकी है। गौरतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हाने से लेकर रिजल्ट आने तक प्रश्न पत्र के संंबंध में परीक्षार्थी विभिन्न मंचों से अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं। किसी भी स्थान पर उनकी सुनवाई न होने पर अंतत: उन्होंने अदालत की शरण ली ।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुख्य परीक्षा के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 मई थी। वे किसी कारणवश अंतिम तिथि के पहले न्यायालय में नहीं पहुंच पाए, इसलिए न्यायहित में उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम राहत प्रदान की जाए।  याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मामले में आदेश पारित किया है कि ऐसी परिस्स्थिति में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। इसके बाद संशोधित मेरिट लिस्ट के आधार पर मुख्य परीक्षा कराई जाए।

अधिवक्ताओं ने बताया कि हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छग PSC के मामले में एक्सपर्ट कमेटी गठित करने और संशोधित मेरिट लिस्ट के आधार पर मुख्य परीक्षा कराने का आदेश जारी किया है। एकल बेंच को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 25 मई को कमलदत्त शर्मा के मामले में पहला आदेश पारित किया था। अभी तक PSC ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। सुनवाई पूरी होने के बाद एकल बेंच ने आदेश सुरक्षित कर लिया है।गाडरवारा निवासी कृष्णनारायण वर्मा और लगभग 100 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में PSC की प्रांरभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ी की वजह से लगभग 500 आवेदकों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल चुकी है।

 

Created On :   5 Jun 2018 2:14 PM GMT

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