हाईकोर्ट ने कंगना और उनकी बहन को मिली राहत को रखा बरकरार

High Court maintains relief given to Ranaut and her sister
हाईकोर्ट ने कंगना और उनकी बहन को मिली राहत को रखा बरकरार
हाईकोर्ट ने कंगना और उनकी बहन को मिली राहत को रखा बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत व उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा देशद्रोह को लेकर दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तारी से मिली राहत को 15 फरवरी 2021 तक के लिए बरकरार रखा है। पुलिस ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा  दिए गए आदेश के बाद यह मामला दर्ज किया था।  फिल्म निर्देशक एमए सैय्यद ने निचली अदालत में रनौत व उनकी बहन की ओर से किए गए नफरत भरे ट्विट को आधार बनाकर यह शिकायत की थी।

शिकायत में दावा किया है कि रनौत व उनकी बहन के ट्विट दो समुदायों के बीच तानव पैदा करते है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार की साख को धक्का पहुंचाते है। इसलिए मैजिस्ट्रेट की ओर से आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश न्यायसंगत है और पुलिस ने बिल्कुल सही धारओं के तहत मामला दर्ज किया है। जिसमें धारा 124ए (देशद्रोह) का समावेश है। 

सोमवार को यह मामला न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आया। इस दौरान मामले में शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने खंडपीठ के सामने एक हलफनामा पेश किया। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 15 फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दी। इसके साथ ही रनौत व उनकी बहन को गिरफ्तारी से मिली राहत को अगली सुनवाई तक के लिए बढा दिया। रनौत ने हाईकोर्ट में खुद के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। 

Created On :   25 Jan 2021 5:13 PM GMT

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