हाईकोर्ट ने कहा - अस्पताल जा कर पारसे से करें पूछताछ, बीमारी का बहाना नहीं चलेगा

High Court said - go to the hospital and interrogate Parse
हाईकोर्ट ने कहा - अस्पताल जा कर पारसे से करें पूछताछ, बीमारी का बहाना नहीं चलेगा
नागपुर खंडपीठ हाईकोर्ट ने कहा - अस्पताल जा कर पारसे से करें पूछताछ, बीमारी का बहाना नहीं चलेगा

डिजिटल डेस्क, नागपुर. अपनी हाई-प्रोफाइल पहुंच का दिखावा करके लोगों को ठगने के आरोपी अजित पारसे से अस्पताल जा कर पूछताछ करने का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने पुलिस को दिया है। 8 फरवरी तक कोर्ट ने जांच अधिकारी से जवाब तलब किया है। दरअसल, पुलिस के डर से पारसे बीते कई दिनों से अलग-अलग अस्पतालों में छिप रहा है। अब तक वह दो अस्पताल बदल चुका है। निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब वह हाईकोर्ट की शरण में है। पारसे पर चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति देने का लालच देकर शहर के एक चिकित्सक से 4 करोड़ 36 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। पारसे अलग-अलग तरीके से अपने शिकार की तलाश कर उन्हें ठगता था। पुलिस का दावा है कि पारसे के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। जब उसके घर और कार्यालय की तलाशी ली गई, तो उसमें सरकारी राजमुद्रा की मुहरेें सहित पुलिस, बैंक, आयकर िवभाग की भी मुहरें बरामद हुईं है। बीती सुनवाई में सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि पारसे बीमारी का बहाना बना कर पूछताछ से बचने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने चिकित्सकों से भी अगली सुनवाई में जवाब मांगा है। चिकित्सकों से हाई कोर्ट ने पूछा है कि पारसे को कौन सी बीमारी है और उसके इलाज के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? हाई कोर्ट ने िचकित्सकों से इसकी विस्तृत समय सारणी मांगी है।

Created On :   6 Feb 2023 7:19 PM IST

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