हाईकोर्ट ने कहा - पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अदालत से अनुमति लेने की जरुरत नहीं

High Court said - no need to take permission from the court for passport renewal
हाईकोर्ट ने कहा - पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अदालत से अनुमति लेने की जरुरत नहीं
सुनवाई हाईकोर्ट ने कहा - पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अदालत से अनुमति लेने की जरुरत नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट कार्यालय की ओर से जारी उस नोटिस को खारिज कर दिया है जिसके तहत एक आरोपी के पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए निचली अदालत की अनुमति लाने को कहा गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी नया पासपोर्ट जारी करने की मांग नहीं कर रहा है वह पुराना पासपोर्ट का सिर्फ नवीनीकरण करवाना चाहता है इसके लिए उसे उस निचली अदालत से अनुमति लाने की जरुरत नहीं है जहां उसके खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ा का मुकदमा प्रलंबित है। आरोपी का पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए चार साल से पासपोर्ट कार्यालय के पास प्रलंबित है। पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों ने जब आरोपी के पक्ष को नहीं सुना तो उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने आरोपी की याचिका पर सुनवाई हुई। 

इस दौरान आरोपी याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विवेक कांटावाला ने कहा कि पासपोर्ट के नवीनकरण के लिए निचली अदालत के अनुमति की जरुरत नहीं होती है। अदालत की अनुमति की जरुरत तब पड़ती है जब आरोपी विदेश यात्रा करना चाह रहा हो। इस मामले में मेरे मुवक्किल सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण कर दिया जाए। वहीं केंद्र सरकार के वकील ने केंद्र की ओर से अगस्त 1993 में जारी अधिसूचना व पासपोर्ट अधिनियम की एक धारा का हवाला देकर याचिका का विरोध किया। इस पर याचिकाकर्ता के वकील कांटावाला ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना पासपोर्ट के जारी करने से जुड़ी है न की नवीकरण से। 

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आरोपी को जारी की गई नोटिस को रद्द कर दिया और दो माह के भीतर याचिकाकर्ता के पासपोर्ट के नवीनीकरण आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करनी होगी तो उसे निचली अदालत से अनुमति लेनी होगी। पासपोर्ट के नवीकरण के लिए अनुमति की जरुरत नहीं है। 
 

Created On :   28 Aug 2022 2:31 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story