राणे के बंगले को लेकर हाईकोर्ट ने मनपा से मांगा जवाब 

High Court seeks reply from Municipal Corporation regarding Ranes bungalow
राणे के बंगले को लेकर हाईकोर्ट ने मनपा से मांगा जवाब 
मुंबई राणे के बंगले को लेकर हाईकोर्ट ने मनपा से मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से जुड़ी कंपनी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई महानगरपालिका से जवाब मांगा है। यह याचिका कालका रियल स्टेट कंपनी ने दायर की है। राणे कोर्ट में याचिका दायर करनेवाली कंपनी के हिस्सेदार हैं और वे अपने परिवार के साथ जुहू स्थित अधीश बंगले में रहते हैं।मंगलवार को कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शार्दूल सिंह ने न्यायमूर्ति आरडी धानुका की खंडपीठ के सामने कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से घर में किए गए बदलाव के सीमित हिस्से को नियमित करने की मांग को दोबारा मनपा के पास आवेदन किया गया है। इससे पहले मनपा उनके मुवक्किल के एक आवेदन को खारिज कर चुकी है। अधिवक्ता सिंह ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने अपने घर का सिर्फ सीमित हिस्सा नियमित करने की मांग को लेकर मनपा के पास नया आवेदन किया है। चूंकि मनपा ने कहा है कि वह अदालत के आदेश के बिना नए आवेदन पर विचार नहीं करेंगी। इसलिए हम कोर्ट में आए हैं। 

इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि पहले हमें यह बताया जाए कि यह याचिका कैसे सुनवाई योग्य है। इसके बाद हम आगे याचिका पर विचार करेंगे। खंडपीठ ने कहा कि हम 25 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। इसलिए मामले से जुड़े दोनों पक्षकार तैयारी के साथ आएं। इससे पहले हाईकोर्ट ने 22 जून को राणे की कंपनी ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया था कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके बंगले को लेकर कार्रवाई की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि जब बंगले में किया गया बदलाव अनधिकृत है तो ऐसे में राजनीतिक प्रतिशोध का सवाल ही नहीं पैदा होता। 

Created On :   19 July 2022 8:55 PM IST

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