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पूर्व मंत्री नसीम खान की चुनाव याचिका पर हुई सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने शिवसेना विधायक दिलीप लांडे को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर दायर चुनावी याचिका पर जवाब देने के लिए तीन सप्ताह तक का समय दिया है। यह याचिका लांडे से विधानसभा चुनाव में सिर्फ 400 वोट के अंतर से हारे कांग्रेस नेता नसीम खान ने दायर की है। खान ने कोर्ट से लांडे को अपात्र घोषित कर खुद को विधायक नियुक्त करने का निर्देश देने का निवेदन किया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने खान की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने पाया कि मामले में 22 जनवरी 2020 को समन जारी किए जाने के बावजूद प्रतिवादी लांडे ने अब तक याचिका पर अपना जवाब नहीं दिया है। इस दौरान लांडे के वकील ने कहा की तीन सप्ताह के भीतर उनके मुवक्किल की ओर से याचिका के जवाब में हलफनामा दायर कर दिया जाएगा।
याचिका में खान ने दावा किया है कि 19 अक्टूबर 2019 को शाम पांच बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया था। इसके बावजूद शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे व शिवसेना नेता अनिल परब ने 20 अक्टूबर 2019 को लांडे के चुनाव क्षेत्र में बैठक की, जो की आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा मतदान से पहले मेरे खान का एक फर्जी वीडियो बनकर प्रचारित किया गया जिसमें उन्हें ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाते हुए दिखाया गया है। याचिका में खान ने मांग की है कि इस मामले में आचार संहिता से जुड़े नियम के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही लांडे के चुनाव को निरस्त कर खान को विधायक घोषित किया जाए। कोर्ट ने अब इस याचिका पर 24 सितंबर 2021 को सुनवाई रखी है।
Created On :   27 Aug 2021 9:18 PM IST