हाईकोर्ट ने सांसद राहुल गांधी को मिली राहत को रखा कायम

High Court upheld the relief granted to MP Rahul Gandhi
हाईकोर्ट ने सांसद राहुल गांधी को मिली राहत को रखा कायम
मानहानि टिप्पणी मामला हाईकोर्ट ने सांसद राहुल गांधी को मिली राहत को रखा कायम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मानहानि टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में गिरगांव मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उपस्थित से राहुल को मिली राहत को कायम रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 मार्च 2023 को रखी है।  गुरुवार को यह मामला न्यायमूर्ति आरवी औचट के सामने सुनवाई के लिए आया। इस दौरान न्यायमूर्ति ने कहा कि हम 16 मार्च को इस मामले की निर्णयाक सुनवाई करेंगे। 

गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 नवंबर 2021 को कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया था। जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल ने मुंबई के गिरगांव कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में की गई शिकायत के मुताबिक राहुल ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली की थी। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय व मानहानि टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के चलते प्रधानमंत्री को मीडिया व सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया था।

शिकायत के मुताबित राहुल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री को कमांडर इन थीफ बताया था। इस तरह से राहुल ने प्रधानमंत्री पर चोरी का आरोप लगाया था। जो की पूरी तरह से मानहानिपूर्ण है। वहीं राहुल ने अपनी याचिका में इस शिकायत को तथ्यहीन बताया है और कहा है कि यह शिकायत कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का आदर्श उदाहरण है। याचिका में निचली अदालत के आदेश को खामीपूर्ण बताया गया है और कहा कि गया है कि आदेश में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। महज तकनीकि रुप से आदेश जारी कर दिया गया है। इसलिए इस आदेश व मामले को खारिज कर दिया जाए। इसके साथ ही अंतरिम राहत के रुप में निचली अदालत में इस शिकायत के आधार पर कोर्ट में जारी कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। 

 

Created On :   23 Feb 2023 8:59 PM IST

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