भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामला : नवलखा के जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

High court verdict on Navlakhas bail application reserved
भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामला : नवलखा के जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामला : नवलखा के जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा के जमानत आवेदन पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। जमानत आवेदन में नवलखा ने कहा है कि उन्हें घर में नजरबंद करने की अवधि को हिरासत अवधि में शामिल किया जाए। आवेदन में नवलखा ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) उनके खिलाफ नियमानुसार 90 दिन की अवधि के भीतर आरोपपत्र दायर करने में विफल रही है। इसलिए उन्हे डिफाल्ट जमानत दी जाए। 

इससे पहले नवलखा ने इस तरह की मांग को लेकर निचली अदालत में भी आवेदन दायर किया था लेकिन निचली अदालत ने नवलखा के आवेदन को खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ नवलखा ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की खंडपीठ के सामने इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने नवलखा की ओर से पक्ष रखा। एनआईए के वकील व श्री सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एनआईए के वकील ने दावा किया कि नवलखा का आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। 

 

Created On :   16 Dec 2020 4:36 PM GMT

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