होटल व्यवसायियों से औद्योगिक दर पर होगी कर वसूली

Hoteliers in Maharashtra to be taxed at industrial rate
होटल व्यवसायियों से औद्योगिक दर पर होगी कर वसूली
होटल व्यवसायियों से औद्योगिक दर पर होगी कर वसूली

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय में पंजीकृत होटल व्यवसायियों से 1 अप्रैल 2021 से विभिन्न करों की वसूली औद्योगिक दर से की जाएगी। होटल व्यवसायियों से बिजली दर, बिजली शुल्क, पानी शुल्क, विकास कर, संपत्ति कर, बढ़ा एफएसआई व गैरकृषि करों की वूसली औद्योगिक दर से की जाएगी। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने आतिथ्य क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा देने के संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में गैर पंजीकृत होटल व्यवसायियों से बुनियादी न्यूनतम मानक प्राप्त करने के लिए विभिन्न मापदंड़ों को पूरा करने के बाद औद्योगिक दरों से कर वसूली की जाए। इसके लिए राज्य के मापंदड को तय करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाकर दो महीने में कार्यवाही पूरी करनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के जरिए मापदंडों को पूरा करने वाले होटल व्यवसायियों को औद्योगिक दर से कर वूसली लागू की जाए। सरकार का कहना है कि आतिथ्य क्षेत्र पर्यटन व्यवसाय का मुख्य सेवा उद्योग है। कोरोना के कारण इस क्षेत्र में 2.8 लाख रोजगार की हानि हुई है। साल 2030 तक इस क्षेत्र में 60 लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। इस क्षेत्र को नई संजीवनी देने के लिए ठोस उपाय योजना की जा रही है। इसके मद्देनजर पहले चरण में विभिन्न सहूलियतों को लागू किया जा रहा है। 
 

Created On :   7 Dec 2020 4:09 PM GMT

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