सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब- मेडिकल प्रवेश में बगैर सीटें बढ़ाए 10 % आरक्षण कैसे लागू

How to apply 10% reservation without increasing seats in medical- SC
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब- मेडिकल प्रवेश में बगैर सीटें बढ़ाए 10 % आरक्षण कैसे लागू
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब- मेडिकल प्रवेश में बगैर सीटें बढ़ाए 10 % आरक्षण कैसे लागू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल में पीजी कोर्स के लिए एसईबीसी कोटा लागू करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि जनहित अभियान ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेडिकल में पीजी कोर्स के लिए प्रवेश में 10 फीसदी आरक्षण कोटा लागू करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत महाराष्ट्र सरकार को दिशा-निर्देश दे कि वह मेडिकल पीजी कोर्स के लिए प्रवेश में आर्थिक रुप से कमजोर (एसईबीसी) सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए 10 प्रतिशत कोटा लागू न करें

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एमसीआई से मांगा जवाब

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष आज सुनवाई हुई। पीठ ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार और मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को पूछा कि मेडिकल प्रवेश में बगैर सीटें बढाए 10 प्रतिशत आरक्षण कोटा कैसे लागू किया? 
 

Created On :   28 May 2019 9:41 AM GMT

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