कैसे रद्द हुआ वाझे का निलंबन, सूचना देने से मुंबई पुलिस का इंकार

How Waze suspension was canceled, Mumbai Police refuses to give information
कैसे रद्द हुआ वाझे का निलंबन, सूचना देने से मुंबई पुलिस का इंकार
कैसे रद्द हुआ वाझे का निलंबन, सूचना देने से मुंबई पुलिस का इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अंबानी धमकी प्रकरण और व्यवसायी मनसुख हिरेन हत्या मामले में गिरफ्तार पुलिस सेवा से बर्खास्त सचिन वाझे का निलंबन रद्द कर उसे फिर से पुलिस सेवा में लेने के ब्यौरे का खुलासा करने से मुंबई पुलिस ने इंकार कर दिया है। मुंबई पुलिस ने आरटीआई के तहत यह जानकारी देने से यह कह कर इंकार किया है कि यह जनहित में नहीं है।वाझे का निलंबन समाप्त करने के लिए हुई समीक्षा बैठक की जानकारी सार्वजनकि करने से मुंबई पुलिस ने मना कर दिया है। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सचिन वाझे के निलंबन समाप्त करने को लेकरआरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी।इसके लिए 8 अप्रैल, 2021 को मुंबई पुलिस के पास ऑनलाइन आवेदन किया था। पुलिस आयुक्त स्तर पर 5 जून, 2020 को हुई निलंबन समीक्षा बैठक में सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) सचिन वाझे को सेवा में बहाल करने के लिए गए निर्णय और इसके लिए श किए गए प्रस्ताव  की कॉपी मांगी थी। 

गलगली को सूचना देने से इनकार करते हुए मुंबई पुलिस ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) औऱ सरकारी परिपत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2014 के प्रावधानों के तहत यह सूचना देने से इनकार किया जा रहा है। इस धारा के तहत सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की निजता पर अनावश्यक अतिक्रमण होतो हो ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती। इस तरह की सूचना तक तक नहीं दी जा सकती जब तककेंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी यह सुनिश्चित न हो जाए कि यह सूचना सार्वजनिक करना जनहित में है। 

यह सूचना हासिल करने के लिए गलगली ने पहली अपील दायर की है। गलगली के मुताबिक निलंबन समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसलिए यह जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गलगली ने यह भी कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत निलंबन समीक्षा बैठक के निर्णय और कार्यवृत्त को वेबसाइट पर प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। 

 

Created On :   27 May 2021 2:44 PM GMT

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