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अगर दोबारा तड़ीपार हुए तो होगी दो साल की सजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 142 के तहत तड़ीपार आरोपी यदि इलाके में दिखाई दिया तो उसे दो साल की सजा मिलेगी। दोषी का आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे एक या दो वर्ष के लिए तड़ीपार किया जाता है। वर्ष 2017 में नागपुर से 170 आरोपियों के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई की गई। कई बार देखने में आया है कि तड़ीपार की अवधि में ही वह व्यक्ति वापस शहर में दिखाई देता है। अब ऐसा नहीं होगा। उस क्षेत्र में दोबारा दिखाई देने पर उसे दो वर्ष की सजा दी जाएगी। पुलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम ने कहा कि किसी भी आरोपी के बारे में गुप्त सूचना देने वाले का नाम कभी पुलिस उजागर नहीं करती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की जानकारी देकर पुलिस की सहायता करें।
क्राइम इज अंडर कंट्रोल इन सिटी
शहर पुलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम ने मंगलवार को कहा कि क्राइम इज अंडर कंट्रोल इन सिटी। सीसीटीवी कैमरों की महत्ता के बारे में उन्होंने कहा कि इससे यातायात व्यवस्था का कंट्रोलिंग सिस्टम हो सकेगा। कोई भी घटना को अंजाम देकर भागने वाले आरोपी की आसानी से पहचान की जा सकती है। शहर की क्राइम ब्रांच में हर किसी का रोल तय है। शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है। यहां की पुलिस को भी स्मार्ट पुलिस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में पुलिस के सामने कई बड़ी चुनौतियां होंगी। किसी भी चुनौती का सामना कैसे किया जाए, इस पर जल्द ही वह पुलिस उपायुक्तों के साथ बैठक लेकर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
नागरिकों से मांगी राय
शहर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम ने नागरिकों से उनकी राय वाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और ई-मेल पर मांगी है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की राय आ रही है। किसी भी शहर में वहां के नागरिकों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि शहर की पुलिस आखिर कैसी हो। इस पर अध्ययन शुरू किया गया है। विस्तृत जानकारी आने वाले समय में तैयार कर ली जाएगी। उसके बाद वर्ष 2018 में क्या आमूल-चूल परिवर्तन करना जरूरी है, इस पर चर्चा की जाएगी। शहर के थानेदारों को भी अलर्ट होकर कार्य करने को कहा गया है।
Created On :   3 Jan 2018 4:33 PM IST