अग्निशमन दल के कर्मचारियों की विधवाओं को 10-10 लाख का भुगतान करने का निर्देश 

Instructions to pay 10 lakh each to the widows of fire brigade employees
अग्निशमन दल के कर्मचारियों की विधवाओं को 10-10 लाख का भुगतान करने का निर्देश 
हाईकोर्ट अग्निशमन दल के कर्मचारियों की विधवाओं को 10-10 लाख का भुगतान करने का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कुएं में फंसे तीन लोगों को बचाने के दौरान अपनी जान गंवानेवाले अग्निशमन दल में कार्यरत दो कर्मचारियों की विधवा पत्नियों को बीमा सुरक्षा के दस लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने यह कहते हुए बीमा सुरक्षा व सनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया) की रकम देने से मना कर दिया था कि जब कर्मचारियों की मौत के बाद उनकी जांच की गई तो उनके शरीर में मादक पदार्थ (अल्कोहल) मिला था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार व बीमा महानिदेशालय ने मामले से जुड़े सभी पहलूओं पर गौर नहीं किया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इन कर्मचारियों की मौत दूसरों की जान बचाते समय हुई है। ऐसे में इस मामले में बीमा राशि व अनुग्रह राशि का भुगतान न करने से इस तरह का काम करनेवाले कर्मचारियों के ड्यूटी के प्रदर्शन पर व्यापक रुप से प्रभाव पड़ेगा। खंडपीठ ने यह फैसला मृत कर्मचारियों की पत्नियों की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है। अदालत ने कहा कि कर्मचारियों की मौत कुएं में जहरीली गैस के चलते हुई है। इसलिए कर्मचारियों को बीमा की राशि व सनुग्रह राशि न देने का फैसला हमे न्यायसंगत नहीं नजर आता है। क्योंकि कर्मचारी अपनी ड्यूटी के तहत कुएं में फंसे लोगों की जान बचाने गए थे। महानगरपालिका ने कर्मचारियों को शहीद का दर्ज दिया है।   


 

Created On :   1 July 2022 8:45 PM IST

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