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इंटरकास्ट लव केस : हाईकोर्ट ने कहा- युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करे पुलिस
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अंतरजातिय विवाह करने की इच्छुक 19 वर्षीय युवती की सुरक्षा आश्वस्त करे। कानून की पढ़ाई कर रही प्रिया शेटे ने अपने माता-पिता व रिश्तेदारों से जान का खतरा होने की आशंका जाताते हुए सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एमएस कर्णीक व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ ने शेटे की याचिका पर गौर करने के बाद पुणे स्थित तालेगांव एमआईडीसी पुलिस को निर्देश दिया की वह याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यही नहीं उसकी शिकायत पर भी ध्यान दे। एलएलबी के द्वितीय वर्ष की पढाई कर रही शेटे ने कहा है कि वह मराठा समुदाय की है। जबकि उसका प्रेमी पिछड़ी जाति है। इसलिए उसके घरवाले उसके संबंध से खुश नहीं है। इसके अलावा मेरे माता-पिता ने कहा है कि यदि वह अपने प्रेमी से मिलेगी तो वे हम दोनों को जान से मार देगे।
महीनों से उसे प्रताड़ित कर रहे माता-पिता
अधिवक्ता नितिन सातपुते के माध्यम से दायर की गई याचिका में शेटे ने कहा है कि उसके माता-पिता कई महीनों से उसे प्रताड़ित कर रहे है। सुनवाई के दौरान शेटे के वकील ने कहा कि घरवालों की यातना से तंग आकर मुवक्किल ने एक बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। यहीं नहीं मुवक्किल के चाचा ने उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाया भी था। इसलिए पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह मुवक्किल की सुरक्षा को सुनिश्चि करे। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को क्या परेशानी है इसको लेकर वह पहले पुलिस में शिकायत करे। मामले से जुड़ो दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की सुरक्षा को सुनिश्चित करे और उसकी शिकायत पर भी ध्यान दे।
Created On :   7 May 2019 7:22 PM IST