ट्रोसिटी के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन को अंतरिम राहत

Interim relief to Aam Aadmi Partys Mumbai president Preeti Sharma Menon accused in Trocity case
ट्रोसिटी के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन को अंतरिम राहत
बांबे हाईकोर्ट ट्रोसिटी के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन को अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने जाति उत्पीड़न (एट्रोसिटी) से जुड़े मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन को अंतरिम राहत दी है। बुधवार को हाईकोर्ट ने आप नेता मेनन व अन्य के खिलाफ इस मामले को लेकर जारी जांच पर चार सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी है। अंधेरी पुलिस ने 16 मार्च 2023 को मेनन व पार्टी कार्यकर्ता मनु पिल्लाई के खिलाफ इस प्रकरण को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 143,147, 500, 504, 506 व एससी-एसटी कानून की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जिसे रद्द करने की मांग को लेकर मेनन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस ने झूठे व आधारहीन आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की है। बुधवार को न्यायमूर्ति एसबी सुक्रे व न्यायमूर्ति मिलिंद साठे की खंडपीठ के सामने मेनन की याचिका सुनवाई के लिए आई। याचिका पर गौर करने व दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पुलिस की जांच पर चार सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी और आप नेता मेनन को राहत प्रदान की। 
 

Created On :   29 March 2023 10:22 PM IST

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