सामाजिक कार्यकर्ता दाभोलकर की हत्या से जुड़े मामले की जांच पूरी, सीबीआई ने दी जानकारी 

Investigation of the case related to the murder of social worker Dabholkar completed, CBI gave information
सामाजिक कार्यकर्ता दाभोलकर की हत्या से जुड़े मामले की जांच पूरी, सीबीआई ने दी जानकारी 
हाईको सामाजिक कार्यकर्ता दाभोलकर की हत्या से जुड़े मामले की जांच पूरी, सीबीआई ने दी जानकारी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सीबीआई ने सोमवार को बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्या से जुड़े मामले की जांच को पूरा कर लिया है। इसके साथ ही मामले की जांच बंद करने को लेकर सीबीआई के जांच अधिकारी ने सक्षम प्राधिकरण के पास क्लोजर रिपोर्ट भी सौप दी है। 20 अगस्त 2013 को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर की पुणे में गोलीमारकर हत्या कर दी गई थी। 

सोमवार को न्यायमूर्ति अजय गड़करी व न्यायमूर्ति पीडी नाइक की खंडपीठ के सामने दाभोलकर की बेटी मुक्ता की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई है कि हाईकोर्ट इस मामले की जांच की निगरानी को जारी रखे। जबकि प्रकरण से जुड़े आरोपियों ने इसका विरोध किया है। इस दौरान दाभोलकर की बेटी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अभय नेवगी ने दावा किया कि सीबीआई ने सही ढंग से इस मामले की जांच नहीं की है। उसकी जांच में कई कमियां है। जिसकी गहराई से जांच करने की जरुरत है। सीबीआई ने अब तक दाभोलकर मामले को लेकर पांच आरोपियों के खिलाफ पुणे की कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है। सीबीआई ने साल 2014 में इस मामले की जांच की शुरुआत की थी। 

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिय था। इसके तहत सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि सीबीआई ने दाभोलकर मामले की जांच को पूरा कर लिया है। मामले से जुड़े 32 में से 15 गवाहों की गवाही भी पुणे कोर्ट में हो चुकी है। इसके अलावा मामले की जांच करनेवाले जांच अधिकारी ने सक्षम प्राधिकरण के सामने क्लोजर रिपोर्ट भी दायर कर दी है। जिसमें मामले की जांच को बंद करने की सिफारिश की गई है। हालांकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर अब तक अंतिम फैसला नहीं किया गया है। एडिशनल सालिसिटर जनरल श्री सिंह ने कहा कि उन्हें आगे इस मामले में निर्देश लेने के लिए तीन सप्ताह तक का समय दिया जाए। खंडपीठ ने श्री सिंह के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई तीन सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। 
 

Created On :   30 Jan 2023 2:20 PM GMT

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