जेल में बंद आरोपी नवलखा आतंकवाद के आरोपों का कर रहे हैं सामना, नहीं दे सकते फोन से बात करने की इजाजत

Jail accused Navlakha is facing terrorism charges, cannot give permission to talk on phone
जेल में बंद आरोपी नवलखा आतंकवाद के आरोपों का कर रहे हैं सामना, नहीं दे सकते फोन से बात करने की इजाजत
सरकार ने हाईकोर्ट में किया दावा जेल में बंद आरोपी नवलखा आतंकवाद के आरोपों का कर रहे हैं सामना, नहीं दे सकते फोन से बात करने की इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट में कहा है कि वह आरोपी गौतम नवलखा को जेल से फोन पर बता करने की इजाजत नहीं दे सकती है। क्योंकि नवलखा आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे है। नवलखा मुख्य रुप से भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी है। हाईकोर्ट में नवलखा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमे नवलखा ने जेल से फोन व वीडियो कॉल करने की अनुमति देने की मांग की है। बुधवार को सरकारी वकील संगीता शिंदे ने न्यायमूर्ति नीतिन जामदार की खंडपीठ के सामने नवलखा की याचिका के जवाब में 25 मार्च 2022 को राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए एक शासनादेश की प्रति पेश की। जिसमें आंतकवाद के आरोपों का सामने कर रहे आरोपी को जेल से फोन पर बात करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने शासनादेश के आधार पर कहा कि नई मुंबई व मुंबई की जेल में सिक्के डालकर कैदियों को टेलिफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन दस श्रेणियों के विचाराधीन कैदियों के इस सुविधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत यदि आरोपी पर आतंकवाद व देश के खिलाफ साजिस रचने का आरोप है तो उसे फोन पर बात करने की इजजात नहीं दी जाएगी। नवलखा को फिलहाल नई मुंबई के तलोजा जेल में रखा गया है।

इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) की ओर से दायर किए गए आरोपपत्र में दावा किया गया है कि  नवलखा ने मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार को उखाड़ फेकने की साजिश रची थी। इसके अलावा वे प्रतिबंधित आतंकी संगठन का हिस्सा थे। वहीं नवलखा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता युग चौधरी ने कहा कि मेरे मुवक्किल के परिजन दिल्ली में है। इसके चलते उनका बार-बार वहां से मुंबई आ पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे मुवक्किल(नवलखा) को फोन से बात करने की इजाजत दी जाए। यह इजाजत न देना मेरे मुवक्किल के मौलिक अधिकारों का हनन है।  खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब 2 अगस्त 2022 को इस याचिका पर सुनवाई रखी है। 

 

Created On :   20 July 2022 9:31 PM IST

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