पत्रकार अय्यूब राणा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत, मुस्लिम बुजुर्ग का वीडियो वायरल करने के मामले में हुई है FIR

Journalist Rana gets transit anticipatory bail
पत्रकार अय्यूब राणा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत, मुस्लिम बुजुर्ग का वीडियो वायरल करने के मामले में हुई है FIR
पत्रकार अय्यूब राणा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत, मुस्लिम बुजुर्ग का वीडियो वायरल करने के मामले में हुई है FIR

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई के मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने पत्रकार अय्यूब राणा को राहत दी है। राणा को 4 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई है इस दौरान इस मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस मामले में पुलिस ने फर्जी वीडियो ट्वीट कर अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में राणा, ट्विटर इंडिया और दूसरे लोगों पर गाजियाबाद की लोनी बार्डर पुलिस ने 15 जून को एफआईआर दर्ज की है। मामले में स्थानीय समाजवादी पार्टी नेता उम्मेद पहलवान और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 

बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति का वीडियो वायरल करने के मामले में हुई है एफआईआर 

अय्यूब के आवेदन पर सोमवार को बांबे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति प्रकाश नाईक की एक सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश की सक्षम अदालत में याचिका दायर करने तक अदालत से गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी। जिससे वे उत्तर प्रदेश की अदालत में जाकर राहत मांग सके। सुनवाई के बाद अदालत ने अय्युब को 4 सप्ताह का समय दे दिया जिससे वे उत्तर प्रदेश की अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले को सोशल मीडिया पर धार्मिक रंग देते हुए वीडियो वायरल किया जा रहा था। लेकिन पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि एक ताबीज खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद यह मारपीट हुई थी और मारपीट करने वाले कुछ आरोपी मुस्लिम समुदाय के भी थे। मामले में बुजुर्ग से मारपीट करने वाले नौ आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर झूठे दावों के साथ वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। 
 

Created On :   21 Jun 2021 3:16 PM GMT

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