वकीलों को अब मराठी में मिलेगी सनद, बार काउंसिल का अहम फैसला

डिजिटल डेस्क, नागपुर. देश के कुछ राज्यों में स्थित हाई कोर्ट में जिस तरह राज्य की भाषा में कामकाज होता है, ऐसे ही महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में भी मराठी भाषा में कामकाज हो, यह मुद्दा आए दिन उठता रहता है। इसी बीच बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा ने एक अहम फैसला लिया है। काउंसिल ने अपना कामकाज मराठी में चलाने का फैसला लिया है। साथ ही अब से वकीलों को भी मराठी भाषा में ही सनद दी जाएगी। हाल ही में मुंबई में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। काउंसिल में सदस्य नागपुर के वकील परिजात पांडे ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे एकमत से मान्यता मिली। एड.पांडे के अनुसार काउंसिल राज्य सरकार से भी निवेदन करेगी कि हाई कोर्ट का कामकाज भी मराठी में हो। ताकि सामान्य पक्षकार को वह समझ में आ सके। इसके साथ ही यह प्रस्ताव भी पारित हुआ कि सामान्य पक्षकार को ध्यान में रखते हुए एकल खंडपीठ के फैसले को द्विखंडपीठ में चुनौती देने के लिए भी एक प्रावधान उपलब्ध करने की मांग की जाए। एड.पांडे के अनुसार भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार को हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा तय करने का अधिकार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के हाई कोर्ट में हिंदी भाषा में काम होता है। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन वकील हिंदी में युक्तिवाद कर सकते हैं। एड.पांडे के अनुसार हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने मलयालम भाषा में फैसला दिया है।
Created On :   27 Feb 2023 6:19 PM IST