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लाइसेंसधारक अपने शस्त्र पुलिस विभाग के पास जमा करवाएं
डिजिटल डेस्क, गोंदिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर, 24 नवंबर एवं 26 नवंबर को जिले में क्रमश: ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। जिसके चलते संपूर्ण जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिसे देखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी स्मिता बेलपत्रे ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अनुसार प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सभी तहसीलों एवं अन्य क्षेत्रांे के सभी शस्त्र लाइसेंसधारकों के आचार संहिता की अवधि में शस्त्रांे का परिवहन एवं सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें साथ में रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी लाइसेंसधारकों को अपने शस्त्र निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि में पुलिस विभाग में जमा कराने होंगे। बैंकों को शस्त्र जमा करने से छूट दी गई है।
जिन व्यक्तियों को चुनाव की अवधि में स्वयं के पास शस्त्र रखने अथवा उनके परिवहन की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला दंडाधिकारी गोंदिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें। जिसके बाद उनके आवेदन पर विचार करने की बात अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा कही गई है।
जिलाधिकारी कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित
राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 नवंबर 2021 को गोंदिया जिला परिषद एवं उसके अंतर्गत आनेवाली 8 पंचायत समितियों के आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। उक्त चुनाव को देखते हुए जिलास्तर पर प्राप्त होनेवाली शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय की वनहक्क शाखा में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका दूरध्वनि क्रमांक 07182-232300 है। यह नियंत्रण कक्ष जनता की शिकायत के लिए सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। जहां सामान्य नागरिक चुनाव संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह जानकारी उपजिलाधिकारी स्मिता बेलपत्रे द्वारा दी गई है।
Created On :   2 Dec 2021 7:07 PM IST