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तीन को आजीवन कारावास, 5 हजार रुपए दंड की सजा
डिजिटल डेस्क, नागपुर. जिला सत्र न्यायाधीश-1 एम एस आजमी ने हत्या के अपराध में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई है। दंड का भुगतान नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास का निर्देश भी दिया गया है। शहर के गिट्टीखदान परिसर निवासी मनोज सिंह बुंदेला लंबे समय से प्रांजलि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में पैसों का कलेक्शन करता था। 5 अगस्त 2018 की देर शाम को बेरीवाले दरगाह के समीप मनोज सिंह बुंदेला बैठा हुआ था। इस दौरान 12,000 रुपए के पुराने विवाद को लेकर आरोपी राहुल लाड़ेकर (19) परीक्षित मरसकोल्हे (20) जार्ज फ्रांसिस (18) ने मनोज सिंह से विवाद किया और लाठी, मुक्के और पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। घायल मनोज सिंह को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी शालिनी बुंदेला की शिकायत पर गिट्टीखदान पुलिस स्टेशन ने जानलेवा हमला और हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच कर मामला न्यायप्रविष्ट किया। न्यायालय में 15 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य दस्तावेजों के आधार पर सत्र न्यायाधीश एम एस आजमी ने आरोपियों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और 5,000 रुपए दंड की सजा सुनाई। दंड का भुगतान नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास का निर्देश भी दिया। न्यायालय में सरकार की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता दीपक गाड़ेवार ने पैरवी की, जबकि आरोपियों का बचाव अधिवक्ता पराग उके, चेतन ठाकुर ने किया।
Created On :   1 March 2022 3:23 PM IST