नाबालिग बेटी का रेप करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा

Life sentence for father who raped minor daughter
नाबालिग बेटी का रेप करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा
अदालत नाबालिग बेटी का रेप करने वाले पिता को उम्रकैद की सजा

डिजिटल डेस्क, अमलनेर। पंद्रह वर्षीय नाबालिग बेटी को जान से मारने और खुद मरने की धमकी देकर रेप करनेवाले पिता को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी का नाम रवींद्र श्यामराव पाटिल उम्र 39 वर्ष निवासी. कन्हेरे तहसील पारोला का रहने वाला है। 13 फरवरी 2020 को 15 वर्षीय पीड़िता की मां शादी में गई थी, उस समय पीड़िता का पिता रात करीब 11 बजे शराब पीकर घर आया। जब पीड़िता सो रही थी तो आरोपी ने उसके शरीर पर हाथ रख कपड़े उतरवा दिए, लेकिन जब पीड़िता ने मना किया, तो उसे पीटा और कपड़े उतरवाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद दूसरे दिन भी आरोपी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़ित लड़की को धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। 

यहजानकारी पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराते हुए दी। इसके बाद आरोपी के पिता की मौत हो गई। इसलिए पीड़िता की मां परंपरा के अनुसार गांव में अपने मायके चली गई थी। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने फिर से पीड़ित लड़की को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में 11 गवाहों का परीक्षण किया गया। उसमें पीड़ित लड़की, सरकारी पंच, पीड़िता की मां, डॉ. विद्येश जैन, डॉ. सुप्रिया खांडे, डॉ. गणेश पाटिल, डीएनए और ब्लड रिपोर्ट की गवाही महत्वपूर्ण थी।  जांच अधिकारी रवींद्र बागुल की गवाही महत्वपूर्ण मानकर जिला न्यायाधीश 1 एसबी गायधनी ने आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सरकारी पक्ष की ओर से एड. किशोर बागुल मंगरूलकर ने युक्तिवाद किया। पैरवी अधिकारी के रूप में उदय सिंह सालुंखे एवं पुलिस कॉन्स्टेबल हीरालाल पाटिल ने काम किया।

Created On :   22 Feb 2023 8:41 PM IST

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