होटल में महिला मित्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार

Life sentence upheld for murder of female friend in hotel
होटल में महिला मित्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार
खारिज की अपील  होटल में महिला मित्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने होटल में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के मामले में दोषी पाए गए आरोपी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। आरोपी ने नई मुंबई के रबाले इलाके में स्थित होटल के कमरे में अपनी 20 साल की गर्लफ्रेड समंथा फ्रर्नांडिस की चाकू मार हत्या कर दी थी। हालांकि गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी लेकिन वह बच गया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने आरोपी को साल 2012 में इस मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति प्रशांत वैराले व न्यायमूर्ति श्रीकांत कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने पाया कि आरोपी ने बर्बर तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है। गर्लफ्रेंड के शरीर पर चाकू के 19 निशान मिले हैं। यह दर्शाता है कि आरोपी ने अपनी महिला मित्र को मारने का किस तरह का इरादा था। खंडपीठ ने कहा कि आरोपी ने गर्लफ्रेंड की बेवफाई की आशंका के चलते उसकी हत्या की है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने साल 2008 में होटल के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की थी । खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नजर आ रहे हैं। जो साफ तौर पर उसके अपराध को साबित करते हैं। इसलिए आरोपी की अपील को खारिज किया जाता है। 
 

Created On :   6 July 2022 8:53 PM IST

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