हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदण्ड देना होगा

Life time imprisonment and penalty for two accused of murder
हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदण्ड देना होगा
हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदण्ड देना होगा

डिजिटल डेस्क, शहडोल। पेट में चाकू मार कर युवक की हत्या के पांच साल पुराने मामले में दो आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) शहडोल द्वारा शनिवार को पारित निर्णय में अभियुक्त गुलफाम उर्फ लंगू खान 35 वर्ष पिता स्व. सरदार खान निवासी वार्ड नंबर 8 इतवारी मोहल्ला एवं मोहम्मद हबीब उर्फ बाबू 28 वर्ष आत्मज स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ निवासी वार्ड नंबर 11 इतवारी मोहल्ला थाना कोतवाली को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

यह था पूरा मामला-
मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 3 नवंबर 2013 की शाम करन पटेल व अनिल सोनकर अपने घर जा रहे थे। रेल्वे फाटक के पास चमरू उर्फ सुन्दर मिला। सन्नू ने चमरू को कहा कि चलो करन को छोड़कर आते हैं। वे तीनो रेल्वे की पटरी के बीचों बीच होकर जा रहे थे। उसी समय नीम के पेड़ के पास बाबू एवं गुलफाम मिल गए। उन्होंने गालीयां देना शुरु कर दिया। इस पर करन पटेल ने मना किया फिर भी नहीं माने। आरोपी बाबू ने एकदम से करन का कालर पकड़कर घूंसा मारा और गुलफाम ने सन्नू के पेट में चाकू मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

घटना की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत उक्त सजा से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अरविंद द्विवेदी विशेष लोक अभियोजक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण) द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

वोटिंग की सेल्फी वायरल करने पर मामला दर्ज-
मतदान करते समय ईवीएम व बूथ के साथ सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया में वायरल करना एक युवक को भारी पड़ गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। यह मामला ग्राम नंदना के बूथ क्रमांक 216 का है। पीठासीन अधिकारी बसंतलाल खैरवार ने सोहागपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वोट डालने पहुंचे अमित तिवारी पिता मुकेश ने वोट डालते समय बूथ में सेल्फी खींची और उसे वायरल कर दिया। सेल्फी में स्पष्ट दिख रहा था कि उसने किसे वोट डाला है।

प्रकरण के विवेचना अधिकारी एएसआई आरएस बागरी ने बताया कि बूथ तक मोबाइल लेकर जाना और फोटो खींचना निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना है। शिकायत के बाद अमित के विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

 

Created On :   30 April 2019 10:04 PM IST

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