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महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ और मराठवाडा को बैकलाग से किया बाहर-सहस्त्रबुद्दे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्दे ने फडणवीस सरकार के बीते पांच सालों के कार्य का बखान करते हुए दावा किया कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र में जितने वादे किए थे उसमें से 96 प्रतिशत पूरे कर लिए गए है। उन्होने कहा कि यह पहला मौका है कि सरकार ने विदर्भ और मराठवाडा को बैकलाग से भी बाहर कर दिया है। हालांकि इस मुद्दे से उन्होने पल्ला झाड़ लिया कि कौनसे मामले में विदर्भ अनुशेष से बाहर हुआ है। डॉ सहस्त्रबुद्धे ने गुरुवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास में स्थित लोक नीति शोध केन्द्र की ओर से महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2014 के घोषणापत्र में किए गए वादों के विश्लेषण पर एक रिपोर्ट जारी की। इस दौरान सिंचाई के मुद्दे का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि जलयुक्त शिवार के माध्यम से 18 हजार से अधिक गांवों को पानी की कमी से मुक्त कराया गया है और प्रदेश के लगभग सभी गांवों में पर्याप्त मात्रा में जल पहुंच रहा है।
इतना ही नही जलयुक्त शिवार के तहत 15.76 लाख टीएमसी जल संग्रहण क्षमता उत्पन्न की गई। इसे सच्चाई मान भी ली जाए तो विदर्भ के अन्य गांवों और शहरों के साथ जिस शहर से मुख्यमंत्री आते है वहां के लोगों को ही कई दशकों बाद इस साल पानी के लिए क्यों तरसना पड़ा? विश्लेषण में सरकार की उपलब्धि का बखान करते हुए जल संरक्षण, कानून-व्यवस्था और स्वच्छता अभियान का जिक्र किया गया, लेकिन इसमें राज्य में बेरोजगारी या किसानों की आत्महत्या के मसले पर सरकार की नीति की कोई चर्चा नही की गई।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।