महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव मामले पर सुनवाई फिर तीन हफ्ते के लिए टली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई महानगरपालिका समेत महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के मसले पर सुनवाई फिर आगे बढ गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में होगी। इससे पहले मामले में करीब 5-6 मर्तबा सुनवाई टली है। मामले को मंगलवार को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बुधवार को फिर इसे मेंशन किया गया। आज हुई सुनवाई में सीजेआई ने मामले पर जल्द सुनवाई करने पर सहमति जताते हुए कहा कि हम चुनाव पर कोई रुकावट नहीं चाहते है। इसके बाद उन्होंने मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद यानी फरवरी के पहले सप्ताह तक टाल दी। इसके साथ ही उन्होंने तब तक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के भी निर्देश दिए।
गौरतलब है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला लंबित होने के कारण प्रदेश की कई नगर पालिकाओं के चुनाव लटके हुए है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आखिरी बार 28 जुलाई 2022 को फैसला सुनाया था। इसी सुनवाई में कोर्ट ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को अनुमति दी थी, लेकिन मेयर का चुनाव सीधे जनता के मतों से किए जाने की प्रक्रिया और प्रदेश की 92 नगर परिषदों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं, यह मुद्दा फिर कोर्ट में लंबित ही रहा। इस मामले पर फिर 22 अगस्त को सुनवाई हुई थी। इसके बाद मामला फिर पांच हफ्ते के लिए टल गया, जिस पर 17 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे फिर एक हफ्ते के लिए टाल दिया।
मामले में फिर दिसंबर 2022 में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे 17 जनवरी 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया था, लेकिन मंगलवार न होते हुए आज इस पर सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य में ट्रिपल टेस्ट का संकलन किया जाना है, जिसमें कुछ त्रुटियां है। इसके बाद सीजेआई ने अगले आदेश तक चुनाव कराना संभव नहीं होगा, लिहाजा मामले में अंतरिम आदेश बरकरार रखने के आदेश देते हुए सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी।
Created On :   18 Jan 2023 9:42 PM IST