मालेगांव बम विस्फोट मामला : सांसद प्रज्ञा सिंह को अब हर सप्ताह कोर्ट में होना होगा हाजिर 

Malegaon bomb blast case : MP Pragya will be attend court every week
मालेगांव बम विस्फोट मामला : सांसद प्रज्ञा सिंह को अब हर सप्ताह कोर्ट में होना होगा हाजिर 
मालेगांव बम विस्फोट मामला : सांसद प्रज्ञा सिंह को अब हर सप्ताह कोर्ट में होना होगा हाजिर 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत (एनआईए) ने  मालेगांव बम धमाके की आरोपी व भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अदालत में सुनवाई के दौरान अनुपस्थिति को लेकर किए गए आवेदन पर फिलहाल विचार नहीं किया है। इसलिए साध्वी सहित धमाके के अन्य आरोपियों को सप्ताह में एक दिन कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। एनआईए कोर्ट में इस मामले की रोजाना सुनवाई चल रही है। आवेदन में साध्वी ने कहा था कि उन्हें संसद से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करनी है, इसलिए उन्हें मालेगांव के मुकदमें की सुनवाई के दौरान उपस्थिति से राहत प्रदान की जाए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा भोपाल सीट से भाजपा के टिकट पर सांसद चुनी गई हैं।  

पिछले दिनों अदालत ने कोर्ट में आरोपियों की अनुपस्थिति से नाराज सभी आरोपियों को सप्ताह में एक दिन अदालत में हाजिर रहने का निर्देश दिया था। लेकिन सोमवार को साध्वी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। इस दौरान न्यायाधीश विनोद पडकर के सामने मालेगांव धमाके से जुड़े एक गवाह की गवाही हुई। गवाह ने कोर्ट के सामने उस स्थान का नक्शा पेश किया जहां पर धमाका हुआ था। नक्शे पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।

गौरतलब है कि साल 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि सैकड़ो लोग घायल हो गए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहिरकर व सुधाकर द्विवेदी को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल धमाके के सभी आरोपी जमानत पर रिहा हैं। साध्वी के वकील प्रशांक मग्गू ने कहा कि इस मामले में अदालत के निर्देशों का पालन किया जाएगा। 
 

Created On :   3 Jun 2019 1:07 PM GMT

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