मनपा परिवहन सेवा का अत्यावश्यक सेवा के लिए होगा इस्तेमाल

Manpa transport service will be used for urgent service
मनपा परिवहन सेवा का अत्यावश्यक सेवा के लिए होगा इस्तेमाल
मनपा परिवहन सेवा का अत्यावश्यक सेवा के लिए होगा इस्तेमाल

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  शहर की सीमा में अत्यावश्यक सेवा छोड़ सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 10 अंतर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करने के मनपा आयुक्त तथा जिलाधिकारी को दिए गए अधिकार अंतर्गत शहर में इसे सख्ती से लागू किए जाने की जानकारी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे ने पत्र परिषद में दी।

घर से निकलने पर ठोस कारण बताना होगा
मुंढे ने कहा कि कोरोना का प्रकोप रोकने के लिए शहर में नागरिकों को बिना वजह घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। 31 मार्च तक यह आदेश लागू किया गया है। निजी वाहनों के सड़क पर दौड़ाने पर रोक लगा दी गई है। निजी वाहन सड़क पर निकालने वालों को ठोस कारण बताना होगा। बिना वजह घर के बाहर निकलने या वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनपा के सहायक आयुक्त, पुलिस आयुक्त द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सक्षम अधिकारी, मनपा आैर पुलिस आयुक्त भी स्वयं शहर में हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदी विक्री तथा अत्यावश्यक सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।

मनपा की सार्वजनिक परिवहन सेवा नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। इसका उपयोग केवल अत्यावश्यक सेवा के लिए किया जाएगा। निजी परिवहन, कार्यालय, आस्थापना पर यह आदेश लागू किया गया है।  अत्यावश्यक सेवा के दायरे में आने वाली सेवाओं की निश्चित जानकारी के लिए मनपा के कंट्रोल रूम में फोन पर संपर्क कर शंकाओं का निराकरण किया जा सकता है।

इन सेवाओं को छूट
पेयजल आपूर्ति {सीवेज सर्विस {कचरा प्रबंधन { बैंकिंग सेवा
टेलीफोन, इंटरनेट सेवा {रेल एंव परिवहन सेवा {दूध, किराना, अनाज, सब्जी विक्रेता {रेस्टारेंट व खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी
गोदाम {अस्पताल, मेडिकल सेंटर, मेडिकल स्टोर्स {इलेक्ट्रीसिटी, पेट्रोल, ऑयल व ऊर्जा सेवा {ई-कॉमर्स डिलीवरी (अन्न व औषधि) {प्रसार माध्यम (मीडिया) औषधि िनर्माता कंपनी
आईटी (सिर्फ अत्यावश्यक सेवा)

Created On :   21 March 2020 8:40 AM GMT

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