नेत्रहीनों की सुविधा के लिए करेंसी नोट में किए कई उपाय - आरबीआई ने दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि नेत्रहीनों को कंरसी नोट पहचाने में आसानी हो इसके लिए नोट में कई स्पर्शनीय विशेषताएं शामिल की गई है। आरबीआई की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता व्यक्टेश धोंड ने कोर्ट को यह जानकारी दी हैं। इस मुद्दे को लेकर नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि नेत्रहीनों को आरबीआई की ओर से जारी किए गए नए सिक्के व करंसी नोट को पहचानने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने अधिवक्ता धोंड ने कहा कि आरबीआई ने नेत्रहीनों के लिए मोबाइल एप विकसित करने के अलावा कंरसी नोट में कई स्पर्शनीय विशेषताओं को शामिल किया है। जिसके तहत सौ रुपए के नोट में त्रिकोण व चार खड़ी रेखाएं है। 500 रुपए के नोट में गोलाकार चिन्ह है व पांच खड़ी रेखाए हैं। जबकि दो हजार रुपए के नोट में आयत का चिन्ह व सात खड़ी रेखाए हैं। इसके अलावा नोट में उल्लेखित अंक के आकार में भी बदलाव किया गया है। जिसे नेत्रहीन स्पर्श से समझ सकते है। इस तरह से आरबीआई ने नेत्रहीनों के लिए कई संस्थाओं से परामर्श लेने व चर्चा के बाद ठोस कदम उठाए हैं। जिससे उनकी नोट को पहचानने से जुड़ी दिक्कत को दूर किया जा सके।
Created On :   26 July 2022 9:10 PM IST