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मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई को पक्षकार बनने की दी अनुमति
By - Tejinder Singh |18 Dec 2019 10:01 AM GMT
मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट ने एमसीआई को पक्षकार बनने की दी अनुमति
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मराठा आरक्षण को लेकर पहले से दायर याचिका में मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को भी पक्षकार बनने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने एमसीआई को नोटिस जारी करते हुए आगामी जनवरी के पहले सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता जयश्री पाटील ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 16 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने एमसीआई को पक्षकार बनने की इजाजत देते हुए मामले में अगली सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में मुकर्रर की है।
Created On :   18 Dec 2019 3:31 PM GMT
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