15 साल तक अन्य पुरुष के साथ रहने वाली विवाहित महिला गुजाराभत्ता पाने की हकदार

Married woman living with other man deserve to eligible for livelihood-HC
15 साल तक अन्य पुरुष के साथ रहने वाली विवाहित महिला गुजाराभत्ता पाने की हकदार
15 साल तक अन्य पुरुष के साथ रहने वाली विवाहित महिला गुजाराभत्ता पाने की हकदार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। यदि विवाहित महिला किसी अन्य पुरुष के साथ 15 वर्षों तक लगातार लिव इन रिलेशल में साथ में रहती है, तो वह उससे गुजाराभत्ता मंगाने का अधिकार रखती है। बांबे हाईकोर्ट ने  ऐसी महिला को गुजारा भत्ते से वंचित करनेवाले सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। सत्र न्यायालय के फैसले खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट में अपील की थी। न्यायमूर्ति भारती डागरे ने मामले से जुड़ी महिला की याचिका पर गौर करने के बाद पाया कि  महिला जिस पुरुष के साथ डेढ दशक से साथ में रह रही है उसके साथ उसके संबंध एक शादीसुदा दंपत्ति की तरह है।

इस लिहाज से वह घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। मामले से जुड़े तथ्य दर्शाते है कि इस प्रकरण से जुड़े महिला व पुरुष दुनिया की नजरो में भी पति-पत्नी की तरह एक मकान में रह रहते थे। यह नहीं दोनों साथ में सब्जी बेचने का व्यापार भी करते थे। महिला ने याचिका में कहा था कि उसके पास जो पैसे थे वह पहली शादी से जन्मी बेटी शादी में खर्च हो गए अब उसके पास जीवनयापन के लिए पैसे नहीं है और वह डेढ दशक से एक पुरुष के साथ रह रही है। इस पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि घरेलू  हिंसा विरोधी कानून महिलाओं को जरुरी आर्थिक सहयोग व अत्याचार से बचाने के लिए बनाया गया है। इस लिहाज से महिला जिस पुरुष के साथ रहती थी उससे वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार है।

याचिका का पुरुष ने किया विरोध
सुनवाई के दौरान पुरुष ने गुजारा भत्ता देने की मांग से जुड़ी महिला की याचिका का पुरुष ने विरोध किया। पुरुष के वकील ने कहा कि सिर्फ महिला के साथ एक मकान में साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि मेरे मुवक्किल के साथ उसके संबंध शादीसुदा दंपत्ति जैसे थे। किंतु न्यायमूर्ति ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि महिला गुजाराभत्ता पाने की हकदार है। 

Created On :   27 April 2018 1:51 PM GMT

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