खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पर्याप्त अधिकारियों को अधिसूचित करने का मामला 

Matter of notifying adequate officers under the Food Safety and Standards Act
 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पर्याप्त अधिकारियों को अधिसूचित करने का मामला 
हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब   खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पर्याप्त अधिकारियों को अधिसूचित करने का मामला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पैदा होनेवाले मामलों की सुनवाई के लिए पर्याप्त अधिकारी (एडजुकेटिंग ऑफिसर) अधिसूचित न किए जाने व अपीलीय प्राधिकरण स्थापित न किए जाने के मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस विषय पर श्रीधर ठाकुर ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत होनेवाले विवाद की सुनवाई के लिए धारा 68 के तहत पर्याप्त अधिकारी (एडजुकेटिंग ऑफिसर) अधिसूचित नहीं किए है व धारा 70 के तहत अपीलीय प्राधिकरण स्थापित नहीं किए है। जबकि कानून में इसके लिए प्रावधान है। 
मुख्य़ न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया है। इसलिए यदि सरकार अगली सुनवाई तक पर्याप्त अधिकारी अधिसूचित नहीं करती है अथाव अपीलीय प्राधिकरण स्थापित नहीं किया जाता है तो हलफमाने में हमे बताया जाए कि कब तक इस दिशा में कदम उठाए जाएगे और उसकी समय सीमा क्या होगी। खंडपीठ ने 22 अगस्त 2022 को इस याचिका पर सुनवाई रखी है। 

 

Created On :   20 July 2022 9:08 PM IST

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