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मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया विवाद, याचिका पर 13 जून को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मेडिकल और डेंटल एडमिशन पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा निकाले गए अध्यादेश को चुनौती देती याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई होगी। दरअसल, इसी मुद्दे पर सोमवार को नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई। जिसमें याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि, इस मामले से जुड़ी दो अर्जियां सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिस पर सोमवार को ही सुनवाई होनी थी। ऐसे में नागपुर खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को रखी है। प्रवेश प्रक्रिया के इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था कि इस बार प्रवेश प्रक्रिया में मराठा एसईबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। इसके खिलाफ सरकार ने अध्यादेश लाया, जिसे डॉ. प्रांजलि चरडे व अन्य विद्यार्थियों ने फिर नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी और एड. अश्विन देशपांडे ने पक्ष रखा। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता थोरात ने पक्ष रखा। अब 13 जून को होने वाली सुनवाई पर नजरें टिकी है।
मेरिट के आधार पर ही होगा एडमिशन
उल्लेखनीय है कि राज्य सीईटी सेल ने मराठा आरक्षण की ही तरह ईडब्लूएस आरक्षण लागू किया था। इसी के अनुसार कोटा तय किया गया। 30 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल में ईडब्लूएस आरक्षण रद्द कर दिया। इसके बाद नए सिरे से प्रवेश प्रकिया आयोजित करने के राज्य सरकार को आदेश दिए। 4 जून को यह सीटें जनरल श्रेणी से भरने को कहा। इसके बाद मेरिट के आधार पर जनरल श्रेणी से सीटें भरना अपेक्षित था, मगर राज्य सरकार ने यह सीटें ओपन श्रेणी से भरना शुरू किया, तो कुछ विद्यार्थी फिर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और 4 जून के आदेश पर अधिक स्पष्टीकरण देने की विनती की। कोर्ट ने इन अर्जियों को खारिज करते हुए साफ किया कि ईडब्लूएस श्रेणी के विद्यार्थियों को भी जनरल श्रेणी के तहत मेरिट के आधार पर ही प्रवेश लेने होंगे।
Created On :   11 Jun 2019 4:05 PM IST