सार्वजनिक शौचालय में मूक-बधिर लड़की के  साथ नाबालिग ने किया रेप, साथी बना रहे थे वीडियो 

Minor raped a deaf and mute girl in public toilet, accomplices were making video
सार्वजनिक शौचालय में मूक-बधिर लड़की के  साथ नाबालिग ने किया रेप, साथी बना रहे थे वीडियो 
वारदात सार्वजनिक शौचालय में मूक-बधिर लड़की के  साथ नाबालिग ने किया रेप, साथी बना रहे थे वीडियो 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुलिस ने एक 17 साल की दिव्यांग व मुक-बधिर लड़की के साथ दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि एक नाबालिग ने दिव्यांग पीड़िता के साथ सार्वजनिक शौचालय में कथित रुप से दुष्कर्म किया है जबकि दो लोग फोन पर उसका वीडियो बना रहे थे। पुलिस ने जिन तीनों लड़कों को पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया है। उनमें से एक की उम्र 14 साल,दूसरे की उम्र 15 साल व तीसरे की उम्र 17 साल है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों लड़कों ने दुष्कर्म से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। 

पीड़ित लड़की के भाई ने जब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो को देखा तो उसने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। इसके बाद लड़की के पिता ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में तीनों लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों लड़कों को अपनी हिरासत में लिया और चूंकी तीनों लड़के नाबालिग थे इसलिए उन्हें बाल न्याय बोर्ड के समने पेश किया। बाल न्याय बोर्ड ने फिलहाल तीनों नाबालिग लड़कों को डोगरी स्थित बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म की घटना 13 जनवरी 2023 की है।जब नाबालिग पीड़िता रात दस बजे सार्वजनिक शौचालय में गई थी। इस दौरान पहले 14 साल के लड़के ने पीडिता को धक्का दिया। जिससे वह गिर गई फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान 14 साल के लड़के के साथ उसके दो दोस्त भी घटनास्थल पर मौजूद थे। इस घटना के खुलासे के बाद जब लड़कों के अभिभावकों को पता चला तो उन्होंने लड़की के पिता से कहा कि वे इस मामले को लेकर शिकायत न करे। क्योंकि इससे उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा।

लड़की के पिता शिकायत न करने के लिए राजी हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद इस मामले से जुड़े लडकों ने वीडियों को इंस्टाग्राम पर डाल दिया। इसके बाद लड़की के भाई को वीडियों की जानकारी मिली। तीनों नाबालिग लड़कों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376,376(जेएल), 323, 500 व पाक्सो कानून के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 

 

Created On :   22 Jan 2023 3:58 PM IST

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