ईडी के मामले को रद्द करने विधायक परब ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य के पूर्व मंत्री व शिवसेना नेता (उद्धव बालासाहब ठाकरे) अनिल परब ने रत्नागिरी जिले के दापोली में स्थित साई रिजार्ट से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय़(ईडी) की ओर से दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सोमवार को दायर की गई याचिका में शिवसेना नेता परब ने मांग कि है की इस याचिका के कोर्ट में प्रलंबित रहते उनके खिलाफ ईडी को किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाए।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे ने मंगलवार को परब की याचिका पर सुनवाई रखी है। ईडी ने 10 मार्च को इस मामले में परब के करीबी सदानंद कदम को गिरफ्तार किया था। कदम फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं। इसके मद्देनजर अब परब ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
ईडी ने दावा किया है कि जिस जगह पर साई रिजार्ट का निर्माण किया गया है उस जमीन की कीमत दो करोड़ 74 लाख रुपए है। किंतु यदि रिजार्ट के साथ जमीन की कीमत का आकलन किया जाए तो यह 7.46 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाती है। यह रकम इस मामले में आपराधिक कमाई का खुलासा करती है। ईडी इस मामले में पहले परब व कदम दोनों से पूछताछ कर चुकी है। ईडी की ओर से समन जारी करने के बाद परब केंद्रीय जांच एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित हो चुके है। ईडी ने दावा किया है कि रिजार्ट की जमीन के सौदे में काफी गड़बड़ी नजर आ रही है। ईडी के मुताबिक पुणे निवासी विभास साठे ने साल 2011 में वह जगह खरीदी थी जहां रिजार्ट बना है। इसके बाद यह जमीन साल 2017 में एक करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दी थी। साल 2019 में जमीन का पंजीयन हुआ था। ईडी के अनुसार जमीन सौदे के लिए 80 लाख रुपए का भुगतान नकद में किया गया था। यह रकम आरोपी कदम ने शिवसेना नेता परब की ओर से साठे को दी थी। इसके बाद शिवसेना नेता परब ने रिजार्ट को कदम को बेच दिया। ईडी के अनुसार इस बीच रिजार्ट की कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि योग्य जमीन में परिवर्तित करने के लिए आवेदन किया गया। ईडी के मुताबिक इस मामले में पर्यावरण से जुड़े नियमों का भी उल्लंघन किया गया है।
Created On :   13 March 2023 9:03 PM IST