विवाहिता को मिट्टी का तेल डालकर जलाने वाले सास-ससुर पहुंचे सलाखों के पीछे

डिजिटल डेस्क, बीड। बहू पर केरोसीन डालकर मौत के घाट उतारने वाले सास - ससुर को दोषी मानते हुई अदालत ने आजीवन कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जिला सत्र न्यायधीश डीडी खोचे ने सुनवाई के बाद फैसला दिया है। जानकारी के अनुसार सोनाली का ब्याह विकास रतन कसबे जो उंबरी का रहने वाला है, उसके साथ हुआ था।ससुराल वालों ने पहले तो कुछ दिन सोनाली की अच्छी तरह देखभाल की। उसके बाद मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और मारपीट शुरु कर दी गई। इसके चलते सोनाली ने अपने पिता को आपबिती बताई, लेकिन पिता सोनाली को अपने घर ले आए थे। कुछ दिन बीतने पर सोनाली के ससुराल वाले उसे वापस ले गए। ससुराल पहुंचने के दूसरे दिन ही सोनाली को आग के हवाले कर दिया गया था। गंभीर घायल हालत में अस्पताल दाखिल किया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सोनाली के परिजन ने सास नदुं बाई रतन कसबे और ससुर रतन कसबे के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर रिपोर्ट अदालत में पेश की। तमाम सबूत और गवाहो के अधार पर सास - ससुर को दोषी मानते हुई अंबाजोगाई जिला सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Created On :   29 July 2022 7:34 PM IST