ठाकरे स्मारक निर्माण कानून के मुताबिक मनपा ने दायर किया हलफनामा

By - Bhaskar Hindi |14 July 2022 4:34 PM IST
हाईकोर्ट ठाकरे स्मारक निर्माण कानून के मुताबिक मनपा ने दायर किया हलफनामा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगरपालिका ने बांबे हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर दावा किया है कि दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक के लिए मेयर बंगले को हरित क्षेत्र से हटाकर रिहायशी क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा मुंबई हेरिटेज संरक्षण कमेटी ने भी स्मारक के लिए अपना अनापत्ति प्रमाणपत्र(एनओसी) दिया है। इसलिए स्मारक के निर्माण में नियमों के उल्लंघन को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया जाए। क्योंकि स्मारक का निर्माण कानून व तय नियमों के तहत किया जा रहा है। स्मारक के निर्माण में नियमों का पालन न किए जाने के मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता भागवानजी रयानी ने जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका के जवाब में मनपा के अधिकारी ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है।
Created On :   14 July 2022 10:03 PM IST
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