पत्रकार वारिशे की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी पहले भी था इस तरह की वारदातों में लिप्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रत्नागिरी के पत्रकार शशिकांत वारिशे की स्कूटर को जीप से टक्कर मारकर उनकी जान लेने वाले आरोपी पंथरीनाथ आंबेरकर पहले भी आपराधिक वारदातों में लिप्त रहा है। उसके खिलाफ पहले से चार मामले दर्ज है जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता की इसी तरह गाड़ी से कुचलकर हत्या की कोशिश का भी मामला है। आंबेरकर ने इससे पहले मनोज मयेकर नाम के जिस सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या की कोशिश की थी वह रत्नागिरी में प्रस्तावित पेट्रोलियम रिफाइनरी का विरोध में हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जमीन के कारोबार से जुड़ा आंबेरकर रिफाइनरी के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वालों को धमकाता था। अप्रैल 2020 में आंबेरकर ने मयेकर की दुपहिया को अपनी कार से टक्कर मार दी थी जिसके बाद वे दो सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती थे। मामले में नाटे पुलिस स्टेशन में आंबेरकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा भी लोगों से मारपीट के आरोप में उसके खिलाफ दो मामले दर्ज हैं। जबकि एक मामला कोरोना संक्रमण से जुड़े नियमों के उल्लंघन का है। आंबेरकर ने जिस दिन वारिशे की स्कूटर को अपनी जीप से टक्कर मारी थी उसी दिन अखबार में आंबेरकर के खिलाफ लिखी उनकी खबर प्रकाशित हुई थी। इससे नाराज आंबेरकर ने राजापुर इलाके में एक पेट्रोलपंप के पास वारिशे की दुपहिया को टक्कर मारकर उन्हें जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां अगले दिन उनकी मौत हो गई। शुरूआत में पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने इसकी गंभीरता कम करने की कोशिश की लेकिन लगातार विरोध के बाद आखिरकार उसने आंबेरकर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। अब पुलिस आंबेरकर के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने का दावा कर रही है। फिलहाल आंबेरकर गिरफ्तार है और पुलिस उपअधीक्षक स्तर के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। मामले में 30 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।
मुंबई में पत्रकारों ने किया विरोध प्रदर्शन
पत्रकार शशिकांत वारिशे की हत्या के मामले में पत्रकारों ने शुक्रवार को मंत्रालय के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने आरोपी आंबेरकर के खिलाफ संगठित अपराध विरोधी कानून मकोका के तहत कार्रवाई और फास्टट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की। पत्रकारों की यह भी मांग है कि मामले की जांच के लिए विशेष टीम (एसआईटी) गठित की जाए। साथ ही वारिशे के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की गई है।
Created On :   10 Feb 2023 8:30 PM IST