राष्ट्रीय लोक अदालत- 10 हजार 986 मामलों का निपटारा

डिजिटल डेस्क, अकोला। जिले के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत के 10 हजार 986 प्रकरणों का निपटारा किया गया। जिला विधि एवं सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेश पैठणकर ने बताया कि पूर्व परीक्षण मामले में समझौता कराकर 35 करोड़ 37 लाख 91 हजार 826 रुपये वसूले गये। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा के निर्देशानुसार जिले के सभी न्यायालयों में शनिवार 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले के न्यायालयों में लंबित सभी प्रकरणों में से कुल 13 हजार 360 प्रकरण समझौते के लिये रखे गये। इनमें से 10 हजार 986 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है जबकि पूर्व प्रकरणों में 35 करोड़ 37 लाख 91 हजार 826 रुपये की वसूली की जा चुकी है। जिले के सभी न्यायालयों में लंबित 13 हजार 360 प्रकरणों में से 1 हजार 663 एवं कुल 9 हजार 323 लंबित प्रकरणों का निराकरण कर 10 हजार 986 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें मुख्य रूप से सिविल, क्रिमिनल और मोटर वाहन दुर्घटना के मामले और धारा 138 एन शामिल हैं। अधिनियम के साथ-साथ ग्राम पंचायत हाऊस टैक्स/ वाटर टैक्स और नगर निगमों के साथ-साथ बीएसएनएल के मामलों में समझौता हुआ और 35 करोड़ 37 लाख 91 हजार 826 की वसूली की जा चुकी है।
जिला न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में जिला न्यायालय के न्यायाधीश सुवर्णा केवले उपस्थित थीं। लोक अदालत में लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा-138 के तहत दायर मामलों, बैंक वसूली के मामले, श्रम विवाद के मामलों, बिजली और पानी के भुगतान के मामलों, अदालत के साथ-साथ लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों में मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीक्षक डी.पी.बाले, संजय रामटेके, राजेश देशमुख, आर.बी. तेलगोटे, हरीश इंगले इन अधिकारियों ने परिश्रम किए। साथ ही कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय का भी सहयोग मिला।
Created On :   13 Feb 2023 5:26 PM IST