11 को राष्ट्रीय लोक अदालत, दी गई जानकारी

डिजिटल डेस्क, वर्धा. महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई के निर्देश पर जिला व सत्र न्यायालय, वर्धा साथ ही हिंगणघाट, पुलगांव, आर्वी, आष्टी, कारंजा (घा.), सेलू और समुद्रपुर तहसीलों के न्यायालय में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस अदालत में न्यायालय के प्रलंबित समझौता के लिए पात्र दिवाणी व फौजदारी प्रकरण, 138 एन.आय.एक्ट प्रकरण, भू-संपादन प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, मोटर वाहन दुर्घटना दावा प्रकरण, दरख्वास्त प्रकरण, ग्राहक शिकायत न्याय निवारण प्रकरण,
बैंक से संबंधित प्रकरण साथ ही वादविवाद दर्ज पूर्व प्रकरण में टेलीफोन और मोबाइल कंपनी संबंधित विवाद दर्ज पूर्व प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के सामने रखे गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय के समझौता पात्र प्रलंबित साथ ही विवाद पूर्व प्रकरण दोनों पक्षकार के सहमति से अापस में सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके चलते पक्षकार, अधिवक्ता साथ ही नागरिक 11 फरवरी 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के सामने प्रकरण बड़े पैमाने पर रखकर अापस में समझौता करते हुए हल किया जाए।
समझौते के लिए बनाए गए कुल 25 पैनल
11 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में कुल 25 पैनल बनाए गए हैं। इसमें वर्धा में 8, हिंगणघाट में 7, सेलू, समुद्रपुर, आर्वी और पुलगांव में 2-2 तथा कारंजा घा. और आष्टी में 1-1 ऐसे कुल 25 पैनल बनाए गए हैं। जहां पर दोनों पक्षकार अपना पक्ष रखकर उनका फैसला किया जाएगा।
बड़ी संख्या में प्रकरण रखने का आह्वान
राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। साथ ही दोनों पक्षकारों को मंजूर हो ऐसा समझौता पक्षकारों के आपसी सहमति से होता है, जिसके चलते राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए न्याय फैसले और समझौते का समाधान दोनों ही पक्ष को होता है। इसलिए पक्षकार 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में प्रकरण समझौता करने के लिए रखा जाए। ऐसा आह्वान जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक डी. देशमुख ने किया।
समझौते के लिए बनाए गए कुल 25 पैनल
11 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिले में कुल 25 पैनल बनाए गए हैं। इसमें वर्धा में 8, हिंगणघाट में 7, सेलू, समुद्रपुर, आर्वी और पुलगांव में 2-2 तथा कारंजा घा. और आष्टी में 1-1 ऐसे कुल 25 पैनल बनाए गए हैं। जहां पर दोनों पक्षकार अपना पक्ष रखकर उनका फैसला किया जाएगा।
Created On :   8 Feb 2023 7:47 PM IST