NEET मामला- CBSE का दावा सही, हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका कर दी खारिज  

NEET Case- CBSEs claim is true, HC rejected students plea
NEET मामला- CBSE का दावा सही, हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका कर दी खारिज  
NEET मामला- CBSE का दावा सही, हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका कर दी खारिज  

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जयताला निवासी आकांशा नितनवरे नामक छात्रा की CBSE के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है| छात्रा ने CBSE पर नीट परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। छात्रा ने अपनी याचिका में दावा किया कि, 4 जून को जब उसने अपना रिजल्ट ऑनलाइन देखा तो उसे परीक्षा में 720 से कुल 535 अंक मिले थे। इसके बाद जब 19 जून को जब उसको अंकसूची मिली तो उसमें उसे सिर्फ 110 अंक थे।

CBSE ने कोर्ट को बताया था कि छात्रा परीक्षा में 535 अंक होने झूठा दावा कर रही है। छात्रा जिस ऑनलाइन मार्कशीट में 535 अंक बता रही है, वह ऑनलाइन मार्कशीट और राज्य मेरिट लिस्ट में उसका नाम फर्जी है। CBSE ने छात्रा की OMR शीट कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए केवल 110 अंक होने की जानकारी कोर्ट को दी। छात्रा का यह भी दावा था कि राज्य स्तर पर उसे 647 रैंक और ऑल इंडिया स्तर 41624 रैंक दर्शाया जा रहा था, लेकिन जब वह काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल हुई, तो इस रैंक पर किसी और ही छात्रा का नाम बताया जा रहा था।

जबकि ऑल इंडिया स्तर 41,624 रैंक पर उसका नाम पहले की तरह ही था। छात्रा ने CBSE पर अपने रिजल्ट में बड़े हेर-फेर का आरोप लगाया था। इस मामले में राज्य सरकार ने भी छात्रा के दावे को गलत बता कर CBSE की सूची को सही करार दिया। इस मामले में सभी पक्षों को सुनकर CBSE ने याचिका खारिज कर दी|

Created On :   2 July 2018 6:17 PM IST

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