नीट पीजी की परीक्षा 5 मार्च को ही होगी, परीक्षा टालने की मांग वाली याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2023 परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। याचिकाओं में 5 मार्च को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को तीन महीने के लिए टालने की मांग की गई थी। उम्मीदवारों ने याचिका में इंटर्नशिप का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए कम समय मिल रहा है। लिहाजा परीक्षा को तीन महीने के लिए स्थगित किया जाए। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आज मामले में सुनवाई करते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बीते शुक्रवार को पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की प्रतिक्रिया जानने के लिए मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि नीटी पीजी के लिए पींजीकृत 2 लाख से अधिक उम्मीदवारों में से लगभग 1.3 लाख छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वर्षों में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। अतीत में प्रथा यह है कि इंट र्नशीप की समय सीमा और परीक्षा के बीच का अंतर कभी भी दो महीने से अधिक नहीं होता है, लेकिन मौजूदा साल में यह अंतर पांच महीने से ज्यादा का है।
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि तारीखों की घोषणा 6 महीने पहले की गई थी। पहले विंडो में करीब दो लाख तीन हजार छात्रों ने आवेदन किया था। इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद केवल 6000 छात्रों ने आवेदन किया। एएसजी ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की 15 जुलाई तक काउंसलिंग शुरू करने की योजना है और जिन छात्रों ने अभी तक इंटर्नशिप पूरी नहीं की है, उन्हें अस्थायी रूप से निपटाया जाएगा। पीठ ने पाया कि 5370 उन छात्रों की संख्या है जिन्होंने छूट के बाद आवेदन किया था।
Created On :   27 Feb 2023 8:30 PM IST