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मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका पर 22 जनवरी को अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मराठा आरक्षण के मसले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को दिए 16 प्रतिशत आरक्षण के तहत मेडिकल पीजी कोर्स के लिए हुई एडमिशन को रद्द कराने की मांग वाली एक याचिका खारिज दी। सुप्रीम कोर्ट अब 22 जनवरी को इस मसले की मुख्य याचिका सहित इस मुद्दे से जुडी तमाम याचिका पर सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 16 फीसदी आरक्षण देने के फैसले को मुंबई हाईकोर्ट द्वारा सही ठहराने को याचिकाकर्ता जयश्री पाटील ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होने याचिका में कहा है कि राज्य सरकार का यह कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण पर तय की गई 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन करता है।
मराठा आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका में सागर सारडा की इंटर लोकेटर (मध्यस्थ) अर्जी को भी जोडा गया जिसमें मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण के तहत पीजी कोर्सेस में दी गई एडमिशन को रद्द करने की मांग की थी। चूंकि अब छात्रों के दो सिमेस्टर भी हो चुके है। ऐसे में एडमिशन रद्द करके छात्रों का नुकसान ही होगा। इस तथ्य को ध्यान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सागर सारडा की अर्जी को खारिज
Created On :   6 Jan 2020 9:53 PM IST