एनआईए कोर्ट ने साध्वी को कोर्ट में उपस्थिति से छूट देने से किया इंकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके की आरोपी व भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सुनवाई के दौरान सप्ताह में एक दिन की उपस्थिति से स्थायी रुप से छूट देने से इंकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने साध्वी को गुरुवार को यानी एक दिन के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने से छूट प्रदान की।
साध्वी ने अधिवक्ता प्रशांत मग्गू के मार्फत दायर किए गए अपने आवेदन में दावा किया था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। उसे संसद के सत्र में शामिल होना है। इसके अलावा साध्वी ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि भोपाल से मुंबई की दूरी भी काफी ज्यादा है,इसलिए उसके लिए हर सप्ताह में एक दिन कोर्ट में आ पाना संभव नहीं है। लिहाजा मुझे अदालत में उपस्थिति से स्थायी छूट प्रदान की जाए। न्यायाधीश विनोद पडालकर के सामने साध्वी के अावेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आवेदन पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने साध्वी को अदालत में उपस्थिति से स्थायी छूट देने से इंकार कर दिया।
पिछले दिनों कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों की अनुपस्थिति से नाराज न्यायाधीश ने मालेगांव बम धमाके के सभी आरोपियों को सप्ताह में एक दिन कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया था। अदालत के इस निर्देश के तहत साध्वी एक बार कोर्ट में उपस्थित हुई थी। उपस्थिति के दौरान कोर्ट में बैठने के लिए जगह न मिलने के चलते साध्वी ने कोर्ट में हंगामा किया था। अब साध्वी कोर्ट से मामले की सुनवाई के दौरान स्थायी छूट चाहती है।
मालेगांव बम धमाके के मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर,कर्नल श्रीकांत पुरोहित, मेजर(सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय व समीर कुलकर्णी सहित सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी फिलहाल जमानत में है। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि सौ लोग घायल हो गए थे।
Created On :   20 Jun 2019 9:14 PM IST