राऊत के कोर्ट में हाजिर होने के बाद रद्द हुआ गैरजमानती वारंट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवड़ी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिवसेना(उद्धव बाला साहब ठाकरे) सांसद संजय राऊत के कोर्ट में उपस्थित होने के बाद उनके खिलाफ जारी किए गए गैरजमानती वारंट को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह वारंट भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा की ओर से दायर की गई मानहानि की शिकायत पर सुनवाई के बाद जारी किया था। इससे पहले मेधा की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद राऊत अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसके मद्देनजर कोर्ट ने राऊत के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर मामले की सुनवाई 24 जनवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दी। हालांकि सुनवाई के दौरान राऊत के वकील की ओर से कोर्ट में आग्रह किया गया कि उनके मुवक्किल को एक दिन के लिए अदालत में उपस्थिति से छूट दी जाए। किंतु मजिस्ट्रेट ने इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया था। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने मामले को लेकर मेधा के बयान को भी दर्ज किया था। इस बीच दूसरे सत्र में राऊत कोर्ट में हाजिर हुए इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ जारी किए गए वारंट को रद्द कर दिया।
मानहानि की शिकायत में मेधा ने दावा किया है कि राऊत ने मीरा-भायंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में सौ करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर आधारहीन आरोप लगाए। जिससे मेरी व मेरे पति(पूर्व सांसद किरीट सोमैया) की बदनामी हुई है। इसलिए इस मामले में राऊत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।
राऊत की जमानत रद्द करने का मामला,हाईकोर्ट में सुनवाई टली
इधर बांबे हाईकोर्ट ने पत्रा चला घोटाले से जुड़े मनीलांडरिंग मामले में आरोपी संजय राऊत को मिली जमानत के विरोध में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की ओर से दायर किए गए आवेदन पर सुनवाई को स्थगित कर दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति नीतिन बोरकर के उपलब्ध न होने के कारण सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब सोमवार को राऊत की जमानत के खिलाफ ईडी की ओर से दायर किए गए आवेदन पर सुनवाई हो सकती है। मुंबई की विशेष अदालत ने नौ नवंबर 2022 को राऊत को इस मामले में जमानत दी थी। जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
Created On :   6 Jan 2023 9:02 PM IST