डेवलपर्स को महंगा पड़ गया जीएसटी का भुगतान न करना, ब्याज व जुर्माने के साथ वसूले 52 लाख

Non-payment of GST cost the developers dearly, 52 lakhs recovered with interest and fine
डेवलपर्स को महंगा पड़ गया जीएसटी का भुगतान न करना, ब्याज व जुर्माने के साथ वसूले 52 लाख
नागपुर डेवलपर्स को महंगा पड़ गया जीएसटी का भुगतान न करना, ब्याज व जुर्माने के साथ वसूले 52 लाख

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जीएसटी नागपुर जोन के तहत आने वाले नाशिक प्रिवेंटिव ब्रांच ने जीएसटी का भुगतान नहीं करने वाले डेवलपर्स पर बड़ी कार्रवाई की। जीएसटी ने टॉप टेन डवलपर्स से ब्याज व जुर्माने समेत 52 लाख की वसूली की। टॉप टेन डेवलपर्स कंस्ट्रक्शन व भवन निर्माण के क्षेत्र में है। नाशिक प्रिवेंटिव ब्रांच के  अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि, मेसर्स टॉप टेन डेवलपर्स वाणिज्यिक परिसर के संबंध में निर्माण सेवाएं प्रदान करने और जीएसटी के भुगतान से बचने में लगे हुए हैं। उन्होंने अहमदनगर के संगमनेर में टॉप टेन इम्पीरियल नाम से एक व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया है और अभी तक किसी भी जीएसटी का भुगतान नहीं किया है। व्यवसाय के मुख्य स्थान पर जाने पर पता चला कि, इमारत को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही 31 वाणिज्यिक दुकानों को बेच दिया गया था। उन्हें इन दुकानों की बिक्री के एवज में 3 करोड़ 28 लाख 20 हजार (जीएसटी सहित) मिले, जिस पर देय जीएसटी 35 लाख 16 हजार 426 रुपए बनता है। जीएसटी ने पूरे मामले का पर्दापाश करने के बाद करदाता ने जीएसटी भुगतान नहीं करने की बात मानी आैर भुगतान के लिए राजी हुआ। जीएसटी ने ब्याज व जुर्माने के साथ  52 लाख रुपए की वसूली की। मामले की जांच जारी है।

Created On :   26 March 2023 1:00 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story